India News Delhi (इंडिया न्यूज), APP: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 10, जून को आम आदमी पार्टी (आप) के लिए राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय खाली करने की समयसीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि 15 जून की पूर्व समयसीमा को “अंतिम अवसर” के रूप में बदलाव किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पार्टी को दो महीने के अंदर परिसर खाली करने का वचन देने का भी निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अंतिम अवसर के रूप में हम 4 मार्च के अपने आदेश द्वारा दी गई समयसीमा को 10 अगस्त तक बढ़ाते हैं, बशर्ते आवेदक (आप) आज से एक सप्ताह के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री को यह वचन दे कि वे 10 अगस्त तक भूमि का शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।”
अदालत AAP द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 4 मार्च के पहले के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी जिसमें उसे 15 जून तक परिसर खाली करने की आवश्यकता थी क्योंकि संबंधित भूमि जिला न्यायपालिका के विस्तार के लिए 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की जा चुकी थी।
आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एक आदेश पारित करने के बाद केंद्र से वैकल्पिक कार्यालय स्थान के लिए आप के अनुरोध पर छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने को कहा गया है, जिसके बाद विस्तार की मांग की गई है।
इस पर पीठ ने कहा, “विचाराधीन परिसर 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है और आवेदक द्वारा कब्जे के कारण कब्जा अटका हुआ है और भवन की लागत बढ़ गई है।”
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दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के. परमेश्वर ने कहा कि 4 मार्च का आदेश उनके आवेदन पर जारी किया गया था और चार वर्षों से उच्च न्यायालय 2, राउज एवेन्यू स्थित परिसर पर आप के निरंतर कब्जे के कारण भूमि पर कब्जा नहीं ले पाया है।
परमेश्वर ने कहा, “आवेदक और केंद्र के बीच यह झगड़ा जारी रहेगा क्योंकि वे राजधानी के मध्य क्षेत्र में भूमि की मांग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस कारण इसमें देरी हो। हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारे पास न्यायालय कक्षों की कमी है। हमें न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कक्षों के लिए जगह किराए पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।”
जबकि आप ने जोर देकर कहा कि 10 अगस्त तक केंद्र को वैकल्पिक स्थान के लिए उसके आवेदन पर निर्णय पारित करना चाहिए, अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं करेगी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने हाईकोर्ट का आदेश पारित करते हुए कहा, “मैंने माना है कि उन्हें (आप) डीडीयू मार्ग के घर पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। वे (आप) सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं। केवल दबाव या अनुपलब्धता अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। उनके प्रतिनिधित्व पर छह सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत आदेश द्वारा विचार किया जाना चाहिए।”
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