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Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका

• LAST UPDATED : June 5, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Bail:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल की हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है। सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

जमानत याचिका खारिज

आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 1 जून को ही इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने इसका विरोध किया। उस समय ईडी ने कहा था कि वह पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान चिकित्सा आधार पर जमानत मांग रहे थे।

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21 दिन के लिए बाहर आए थे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सीएम ने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी थी कि वह सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और न ही किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी।

जमानत अवधि बढ़ाने की अपील की थी

अंतरिम जमानत के दौरान ही स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की अपील की थी। इसके लिए उन्होंने बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया था। अब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

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