India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पर रोक लगा दी गई है। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने फिलहाल जमानत देने से इंकार कर दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ ईडी की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई खामियां बताई गई हैं।
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इससे पहले जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि फैसला सुनाए जाने तक जमानत आदेश लागू नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को देश छोड़कर न जाने और गवाहों या सबूतों को प्रभावित न करने जैसी शर्तों के साथ राहत दी थी। गुरुवार रात 8 बजे फैसला आने के बाद केजरीवाल को शुक्रवार को रिहा होना था। जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा।
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