India News Delhi (इंडिया न्यूज)Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की थी।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दलीलों के दौरान, हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।
बता दें, हिंदू सेना नामक संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी।
हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यह केजरीवाल का निजी निर्णय होगा कि उन्हें सीएम बने रहना है या नहीं। वहीँ, पीठ ने आगे एक छोटा संकेत जरूर दिया।
जिसमें यह टिप्पणी की गई कि “कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है। आगे, कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि वह इस मामले पर निर्णय नहीं ले सकता है। इस मुद्दे पर फैसला लेना दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है।
बता दें, जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है।
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