India News Delhi (इंंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में (ईडी) अगले 2 महीने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आबकारी घोटाले में चार्जशीट दाखिल करेगी। बताया जा रहा है कि चार्जशीट में ईडी एक और बड़ा कदम उठाएगी। केंद्रीय एजेंसी चाहती है कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो। फिलहाल केजरीवाल राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है
ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब नीति मामले में अब गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं, केजरीवाल को एक हफ्ते में पांच कानूनी मुलाकातें मिलती हैं या नहीं, इस पर आज फैसला होना है, लेकिन उससे पहले मंगलवार को सीएम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, कानूनी है।
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कानून के मुताबिक चलती है कोर्ट- HC
कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि कोर्ट कानून के मुताबिक चलती है, राजनीतिक दबाव के मुताबिक नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि राजनीति का सरकारों पर असर होता है।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला?
- केजरीवाल ने आबकारी नीति बनाने में साजिश रची और अपराध की कमाई का इस्तेमाल किया।
- ईडी यह साबित करने में सफल रही कि गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजे गए।
- ईडी के समन का जवाब भेजना जांच में भागीदारी नहीं माना जा सकता।
- जब भी किसी सरकारी गवाह का बयान लिखा जाता है तो वह ईडी के सामने नहीं बल्कि जज के सामने लिखा जाता है।
- सरकारी गवाह कोर्ट तय करता है। ऐसे में जब आप किसी सरकारी गवाह से सवाल करते हैं तो वह सवाल ईडी पर नहीं बल्कि कोर्ट पर होता है।
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