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Delhi High Court: HC ने पशु अस्पतालों की दुर्दशा पर अधिकारियों को लगाई फटकार, जानिए क्या कहा

• LAST UPDATED : May 28, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पशु डेयरियों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई करने में अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने अधिकारियों की कार्रवाई की विफलता पर संदेह जताया और कहा कि उनमें कुछ भी अच्छा करने की मंशा का अभाव है। इस संदेह के साथ ही अदालत ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को भी राजनीतिक हितों से निर्देशित होने की आलोचना की। अदालत ने बवाना के गोगा डेयरी में पशु चिकित्सालय की भयावह और खराब स्थिति को देखकर विस्मित जताया।

Delhi High Court: 5 वर्षों से वहां कोई नहीं गया

पिछले पांच वर्षों से कोई भी वहां नहीं गया, यह अदालत द्वारा जानकारी दी गई। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले पांच वर्षों से कोई भी वहां नहीं गया है। स्थिति इतनी सुनसान है कि हर जगह 12 फीट लंबी घास उग रही है। इसे संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण बताया जा रहा है। वहां किसी भी विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि कोई भी पुनर्वास डेयरियों में नहीं जाना चाहता है।

HC ने किया सवाल

HC ने दिल्ली प्रशासन को जमीनी स्तर पर असमर्थ घोषित किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रशासन वास्तव में जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं है। पीठ ने MCD के वकील और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि जहरीले कचरे के साथ डेयरियों का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब पशुपालन विभाग को समाप्त करने का समय आ गया है। उनका मानना ​​है कि वे गंदगी में योगदान के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।

Delhi High Court: काफी ख़राब है हालत

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली के अस्पतालों की चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अस्पताल की हालत बहुत खराब है और पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी वहां नहीं गया, न ही पशु। जमीनी स्तर पर हालात दयनीय हैं और उन्हें लगता है कि दिल्ली प्रशासन इस समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है।

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