India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भीड़ हिंसा और लिंचिंग के पीड़ितों के लिए मुआवजे को मंजूरी दे दी है। जो घटना के 30 दिन के अंदर प्राप्त होगा।
दिल्ली सरकार की एक और फाइल उपराज्यपाल ने पास कर दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मॉब लिंचिंग और हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना 2018 को मंजूरी दे दी गई है।
दिल्ली सरकार ने यह ड्राफ्ट राजभवन भेजा था। जिसे पांच साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार एक महीने के भीतर ऐसी योजना तैयार करे। इस योजना के तहत हिंसा और मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों और घायलों को सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। जो घटना के 30 दिन के अंदर प्राप्त होगा।
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