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Delhi Loksabha Voting: वोटर्स को लू से बचाने के खास इंतजाम, पोलिंग स्टेशनों पर तैनात होगी मेडिकल पैट्रोलिंग यूनिट

• LAST UPDATED : May 5, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Loksabha Voting: चुनाव आयोग ने 25 मई को आने वाले चुनावों के दिन मतदान केंद्रों में वोटर्स की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने का आदेश दिया है। तापमान के तेज उबाल में जलते हुए दिनों में, मतदान के लिए अपने घरों से निकलने वाले लोगों को लू की चपेट में न आने देने के लिए इस वर्ष विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्हें मोबाइल मेडिकल पट्रोलिंग टीमों को बनाने का आदेश दिया है, जिनका उद्देश्य मतदाताओं को लू और धूप की चपेट से बचाना है। इन पट्रोलिंग टीमों को इतनी संख्या में तैयार किया जा रहा है कि प्रत्येक घंटे के दौरान पोलिंग स्टेशन पर पहुंच सकें।

मतदान केंद्रों पर इस प्रबंध को लागू करने के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को अफसरों की मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा, अन्य कई तरह के प्रबंधों को भी लागू किया जा रहा है ताकि मतदान की प्रक्रिया सुरक्षित और सुगम बने।

Delhi Loksabha Voting: दिए गए ये निर्देश

आने वाले चुनाव में वोटिंग के दिन दिल्ली में तापमान का अनुमान है कि सामान्य से अधिक होगा। इसके साथ ही लू चलने की भी उम्मीद है। इस मुश्किल समय में, दिल्ली में 13,637 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहूलत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, वोटिंग के दिन तापमान और लू के कारण किसी की तबीयत बिगड़ने पर आवश्यक कदमों का पालन किया जाएगा। सेक्टर अफसरों को यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर सुविधाएं पर्याप्त हों, और रिटर्निंग अफसरों को कम से कम 20 प्रतिशत पोलिंग स्टेशनों पर सुविधाएं देखने का निर्देश दिया गया है।

कैसी होगी पेट्रोलियम टीम

यह टीम में एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक सेक्टर अफसर, और पर्याप्त दवाइयों के साथ ORS का घोल रखने के लिए निर्देश दिया गया है। साथ ही, प्रत्येक मतदान केंद्र पर ORS का स्टॉक भी होना चाहिए। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं की सुविधा को बढ़ाने और उन्हें बूथों तक पहुंचने में मदद करने के लिए वोटर असिस्टेंट बूथ बनाने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही, पोलिंग स्टेशनों की दूरी को भी नियंत्रित करने के लिए दिया गया है कि कोई भी स्थान 2 किमी से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। महिलाओं और दिव्यांग वोटरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर क्रेच और रैंप की सुविधा भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

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