India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Election Commission on AAP: भारत के चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (आप) को अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार गीत में बदलाव करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी के प्रचार गीत को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित विज्ञापन संहिताओं का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि प्रचार गीत की विषय स्पष्ट रूप से न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जो ईसीआई दिशा-निर्देशों और विज्ञापन संहिताओं के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
इसमें कहा गया है, “अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पकड़े एक आक्रामक भीड़ द्वारा ‘जेल के जवाब में हम वोट देंगे’ वाक्यांश न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके अलावा, उक्त वाक्यांश विज्ञापन में कई बार दिखाई देता है जो ईसीआई दिशानिर्देशों और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के नियम 6(1(जी) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
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समाचार एजेंसी एएनआई ने आतिशी के हवाले से कहा, “भाजपा के एक और राजनीतिक हथियार, चुनाव आयोग ने आप के प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक दल के चुनाव गीत पर प्रतिबंध लगाया है।” आतिशी ने आगे दावा किया कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को नज़रअंदाज़ किया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने कहा कि अभियान गीत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों को ख़राब छवि में पेश किया है।
“जब राजनीतिक नेताओं के भाजपा में शामिल होते ही उन पर ईडी, सीबीआई और अन्य मामले बंद कर दिए जाते हैं, तो चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब हम अपने अभियान गीत में इसका उल्लेख करते हैं, तो चुनाव आयोग को इस पर आपत्ति होती है… चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप तानाशाही की बात करते हैं, तो यह सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग भी मानता है कि भाजपा एक तानाशाही सरकार है,” उन्होंने कहा। मार्च में, दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
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