India News(इंडिया न्यूज़),Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक राजनीतिक दल के कार्यालय द्वारा दिल्ली HC को आवंटित जमीन पर अतिक्रमण करने पर मंगलवार(19 फरवरी) को कड़ी नाराजगी जताई। यह कहते हुए कि इसे “समाप्त होना ही होगा”। साथ ही, अदालत ने भूमि को उच्च न्यायालय को वापस करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।
बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तब न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने बताया कि उच्च न्यायालय के अधिकारी, जो गए थे। ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए, ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि “वहां एक राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाया गया था”।
राजनीतिक दल का नाम न लेते हुए परमेश्वर ने पीठ से कहा, “मैं मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता… हम कब्ज़ा नहीं कर सके।” हालाँकि, बाद में यह स्पष्ट हो गया कि संदर्भ ” राउज़ एवेन्यू में आम आदमी पार्टी (AAP) कार्यालय” का था।
जिस पर CJI ने स्पष्ट रूप से नाराज होकर पूछा, “वहां किसी सियासी पार्टी का ऑफिस कैसे हो सकता है? आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते!”
दिल्ली सरकार के कानून विभाग के प्रमुख सचिव भरत पाराशर ने अदालत को बताया कि “राजनीतिक दल” को 2016 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने इस मामले को भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) के समक्ष उठाया है, जो “भूमि के उस हिस्से को (उच्च न्यायालय को) सौंपने की प्रक्रिया में है और … भूमि का एक और हिस्सा आवंटित करने की प्रक्रिया में है।”
पाराशर ने कहा कि 2016 से पहले इस जमीन पर एक मंत्री का बंगला था और बाद में इस इमारत को राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने एलएंडडीओ को आवश्यक भुगतान कर दिया है।
CJI ने फिर पूछा, “यह क्या है? हम जजों के बंगले नहीं मांग रहे हैं। हम जनसुविधाएं मांग रहे हैं। और एक राजनीतिक दल उस पर चुप्पी साधे बैठा है! फिर आपने इसे उच्च न्यायालय को क्यों आवंटित किया?” सीजेआई ने पक्षों से कहा, “बेहतर होगा कि आप पता लगाएं और हमें बताएं कि आप उच्च न्यायालय को कब्ज़ा कब्ज़ा दे रहे हैं… इसे समाप्त होना ही होगा। उच्च न्यायालय इसका उपयोग दिल्ली के निवासियों के लिए…अदालत परिसर में अपने विवादों को सुलझाने के लिए करने जा रहा है।”
वहीँ, मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय करते हुए, कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग (pwd) के प्रभारी सचिव और वित्त सचिव को मामले को सुलझाने के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सभी लंबित मुद्दों को दूर करें।