India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), जैसे ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब नीति से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू की, जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट का रुख करना चाहिए था। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जांच एजेंसी से जवाब मांगा।
केजरीवाल ने बुधवार को कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 3 जुलाई को, केजरीवाल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया, जिसने कहा कि इस पर 5 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
इस बीच, सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने वकीलों से हर हफ़्ते दो अतिरिक्त मुलाक़ातें करने के निर्देश देने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें वर्तमान में एक हफ़्ते में अपने वकीलों से दो मुलाक़ातें करने की अनुमति है।
केजरीवाल ने सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही, 17 जुलाई को बहस के लिए इसे सूचीबद्ध किया है।
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केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ़्तार किया था, उन्हें 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी। हालाँकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सीबीआई ने आप के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ़्तार किया, जहाँ उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इसके निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, शराब नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
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