India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), liquor Policy scam: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस घोटाले के ईडी और सीबीआई मामले में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने 28 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप
जांच एजेंसी ने कहा था कि यह तर्क सही नहीं है कि उन्हें इसलिए जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह एक महिला हैं। इसमें कहा गया कि कविता एक प्रभावशाली महिला है और उसने बहुत गंभीर अपराध किया है। ईडी ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और कहा कि के. कविता ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।
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1 अप्रैल को हुई थी के कविता की गिरफ्तारी
हाई कोर्ट ने 10 मई को ईडी मामले में और 16 मई को सीबीआई मामले में नोटिस जारी किया था। के कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत याचिका दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी के बाद कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।
सीबीआई के मुताबिक शराब घोटाला मामले की साजिश में के कविता भी शामिल थीं। वहीं, ईडी के मुताबिक, इंडोस्पिरिट के जरिए 33 फीसदी मुनाफा कविता को जाता था और वह शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी।
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