India News Delhi (इंडिया न्यूज), Loksabha Election 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें वीडियोग्राफी और CCTV फुटेज के रखरखाव के लिए दिए गए दिशानिर्देशों को संरक्षित करने का आदेश है। यह निर्देश जस्टिस सचिन दत्ता के नेतृत्व में दिया गया है। रामपुर लोकसभा उम्मीदवार वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव की चुनौती देने की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
Loksabha Election 2024: कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट ने 10 मई को जारी किए गए आदेश में कहा है कि प्रतिवादी या चुनाव आयोग को पहले स्तर की जांच के बाद एफएलसी के तहत EVM से संबंधित वीडियोग्राफी और CCTV कवरेज के लिए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। इस हलफनामे में चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की सुरक्षा के लिए मानक क्राइटेरिया और दिशानिर्देशों का भी उल्लेख होगा।
याचिका में कही थी ये बात
रामपुर से निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी याचिका में बताया है कि चुनाव के बाद 19 अप्रैल को उन्होंने चुनाव आयोग से सभी महत्वपूर्ण वीडियो को संरक्षित करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उनकी याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय उपलब्ध होने चाहिए, जिसमें मैन्युअल, वीडियोग्राफी, और सीसीटीवी कवरेज शामिल हो।
चुनाव याचिकाकर्ता ने कहा है कि मैनुअल ईवीएम गोदामों और स्ट्रांग रूम में CCTV कवरेज को अनिवार्य बनाने की मांग की गई है। यहां तक कि यदि चुनाव की तारीख से 45 दिन पहले चुनाव याचिका दायर की जाती है, तो निर्वाचित उम्मीदवारों के लिए फुटेज की सुरक्षा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि “मैनुअल मतदान वाले ईवीएम स्ट्रांग रूम के सुरक्षा उपायों के सीसीटीवी कवरेज को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। मतदान परिणामों के लिए चुनौती की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज भी अनिवार्य होनी चाहिए।”
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