होम / Loksabha Election 2024: अब बिना वोटर ID कार्ड के भी कर सकेंगे मतदान, बस तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

Loksabha Election 2024: अब बिना वोटर ID कार्ड के भी कर सकेंगे मतदान, बस तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

• LAST UPDATED : May 21, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज), Loksabha Election 2024: दिल्ली में चुनावी माहौल गरमा रहा है, क्योंकि सातों लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए सिर्फ पांच दिन बचे हैं। निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं को वोटर सूचना पर्चियां बांटने का काम शुरू किया है, जिसमें मतदाता की जानकारी के साथ-साथ मतदान केंद्र का पता, वोटिंग सेंटर की संख्या और मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति का क्रमांक भी दिया गया है।

यह पर्चियां क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा वितरित की जा रही हैं। फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं होने वाले मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई है।

Loksabha Election 2024: अब वोटर ID कार्ड की नहीं है ज़रुरत

चुनाव संबंधित अधिकारियों ने बताया कि मतदान के लिए वोटर सूचना पर्चियां पर्याप्त नहीं होंगी। मतदाताओं को किसी भी वैध दस्तावेज़ के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचना होगा। यह दस्तावेज़ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो वाली पासबुक शामिल हैं। अधिकारियों ने इसके साथ ही बताया कि जिन लोगों को वोटर सूचना पर्ची नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने वोटर आईडी नंबर का उपयोग करके पर्ची ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

हेल्पडेस्क होगा मौजूद

वोटिंग सेंटर का पता, बूथ नंबर और मतदाता का सीरियल नंबर वाली पर्चियों को डाउनलोड किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को चुनावी केंद्रों में अपने मतदान का स्थान पता चल सके। हर मतदान स्थल पर एक हेल्पडेस्क होगा, जहां लोगों को जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बीएलओ के साथ ही, राजनीतिक दलों ने भी मतदाताओं को पर्चियां बांटना शुरू कर दिया है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा राजनीतिक दलों को सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची दी जाती है, जिसके आधार पर बूथ-स्तरीय एजेंटों की मदद से मतदाता पर्चियां तैयार की जाती हैं और लोगों को वितरित की जाती हैं।

Loksabha Election 2024: ये डाक्यूमेंट्स है ज़रूरी

मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई दस्तावेजों को मान्य किया है। किसी भी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंसपासपोर्ट
  • विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जारी दस्तावेज, और अन्य।

Read More: 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox