India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Manish Sisodia: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सुनवाई को टाल दिया है। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय की मांग की है। उनके वकीलों ने इस अतिरिक्त समय की मांग पर आपत्ति जताई है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई को होगी।
Manish Sisodia: 13 मई को होगी अगली सुनवाई
13 मई को होने वाली अगली सुनवाई में, दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का और समय मांगा है। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार दिन का समय दिया है। अदालत ने पिछली सुनवाई पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अब सुनवाई को अगले सोमवार, यानी 13 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
निचली अदालत ने खारिज की थी याचिका
इस बार, 30 अप्रैल को निचली अदालत ने सिसोदिया की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। लेकिन सिसोदिया ने इसके बाद एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमानत याचिका के लंबित रहने तक उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति जारी रखने की अपील की जाए। सुनवाई के दौरान ईडी ने इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि यदि निचली अदालत इसे जारी रखने की अनुमति देती है, तो उनकी इसमें सहमति है और उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज, दिनांक 30 अप्रैल को दिये गए आदेश में सिसोदिया को पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। राउज एवेन्यू की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बताया कि मामले की सुनवाई में सिसोदिया समेत अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा देरी करने का प्रयास किया जा रहा है।
Manish Sisodia: अदालत ने खारिज की कई याचिका
अदालत ने सिसोदिया सहित कई अन्य आरोपितों के द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों और मौखिक दलीलों की समीक्षा की है, लेकिन उनका अनुमान है कि कुछ इन आवेदन निरर्थक हैं। अदालत ने सिसोदिया के द्वारा बेनाय बाबू के साथ समानता की मांग को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही, उनके द्वारा पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति के कारण जमानत पर रिहा होने की मांग को भी अदालत ने नकारा है। इस तथ्य को सामने रखते हुए, यह याद दिलाया जा रहा है कि पिछले अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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