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केजरीवाल की रिहाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर

• LAST UPDATED : April 18, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कार्यकाल पूरा होने तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इस याचिका में पिछले साल यूपी के प्रयागराज में मारे गए माफिया से नेता बने अतीक अहमद का भी उदाहरण दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि जेल में केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है।

‘असाधारण अंतरिम जमानत’ देने की मांग

‘लाइव लॉ’ के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में ईडी और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल को ‘असाधारण अंतरिम जमानत’ पर रिहा करने की मांग की गई है। जनहित याचिका में अतीक अहमद के अलावा टिल्लू ताजपुरिया का भी उदाहरण दिया गया है। पिछले साल तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी।

लॉ के स्टूडेंट ने “हम भारत के लोग” के नाम से दायर की याचिका

लॉ के चौथे वर्ष के छात्र अभिषेक चौधरी ने ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से यह जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने ‘हम भारत के लोग’ का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। याचिका में उन्होंने कहा कि राजधानी की जेलों में कई कैदियों की मौत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उन्हें समय पर मेडिकल सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गईं। याचिका में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री होने के नाते यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि केजरीवाल को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध हों, जो जेल परिसर में संभव नहीं है।

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