India News (इंडिया न्यूज़),Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में आज यानी 20 फरवरी को जमानत मिल गई। सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। दरअसल, राहुल ने 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा नेता ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
सामने आई जानकारी के अनुसार, राहुल को 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। वे मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि वे इस मामले में बेकसूर हैं।
राहुल की जमानत के बारे में बोलते हुए वकील संतोष पांडे ने कहा,”उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण किया और अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में लिया। उसके बाद, उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी और (कोर्ट द्वारा) स्वीकार कर ली गई थी। आगे की सुनवाई पर तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वह बेकसूर हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक स्टेटमेंट नहीं दिया है…”
बता दें , राहुल को मानहानि से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर की एमपी /एमलए कोर्ट ने तलब किया था। दरअसल, वायनाड से सांसद राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। उस समय BJP के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने कांग्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
भाजपा नेता ने इस मामले के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह घटना हुई, मैं उस समय BJP का जिला उपाध्यक्ष था। तब राहुल ने बेंगलुरु में गृहमंत्री शाह को हत्यारा कहा था। जब मैंने राहुल इन आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और यह मामला पिछले 5 सालों से कोर्ट में है।
वहीँ, इस मामले में विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि अगर राहुल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है।