India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Satyendar Jain: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। SC ने जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें, सत्येन्द्र जैन फिलहाल मेडिकल आधार पर जमानत पर हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन समेत दो अन्य आरोपियों अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन के वकील की मांग मानने से इनकार कर दिया है।
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बता दें, जैन के वकील ने सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा था।हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस समय को बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे पहले पिछले साल मई में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। सत्येन्द्र जैन के वकीलों ने कहा कि फिलहाल उनकी फिजियोथैरेपी चल रही है।
दरअसल, साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येन्द्र जैन से पूछताछ की थी। 22 मई 2022 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया ने भी उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था। इसके बाद 26 मई 2023 को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई। तब से उनका इलाज चल रहा है और वह जेल से बाहर हैं। सीबीआई ने 2017 में आप नेता जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में सत्येन्द्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के जरिए की गई, जो सीधे तौर पर सत्येन्द्र जैन से जुड़ी हैं।
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