India News Delhi (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों को काटने के मामले में सुनवाई के दौरान DDA के वाइस चेयरमैन को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में अदालती कार्रवाई में दखल की कोशिश की जा रही है जिससे कि यहां क्रिमिनल कंटेंप्ट नोटिस जारी किया गया है। पहले से ही इस मामले में सिविल कंटेंप्ट नोटिस जारी है।
SC ने DDA के वाइस चेयरमैन की ओर से पेश हलफनामे को ध्यान से देखा, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। अदालत ने यह भी उजागर किया कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों को काटा जा रहा था। यह स्थिति साफ दिखाई देती है कि DDA ने कोर्ट के आदेशों का अवहेलना की है।सुप्रीम कोर्ट ने DDA के अधिकारियों की गलती को गंभीरता से लेकर उन्हें गलत संदेश देने का आरोप लगाया।
इस मामले में दिल्ली के LG को भी डुबारा जाँच के लिए न्यायिक अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग से यह कहा कि उन्हें मामले की साइट पर जाकर जाँच करनी चाहिए और प्रत्येक काटे गए पेड़ के स्थान पर 100 नए पेड़ लगाए जाएं। इसके अलावा, फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से अगले महीने 20 जून को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
पूरा मामला यह है कि दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके के छतरपुर रोड और SMRC यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाली सड़क के पास एक हजार पेड़ काटे गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कंटेंप्ट अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पेड़ काटने से मना किया था, फिर भी डीडीए ने पेड़ काटे। इस मामले में जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट सलाहकार ने यह बताया कि कोर्ट ने पेड़ काटने से मना किया फिर भी ऐसा हुआ।
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