India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Indian Citizenship: भारत एक ऐसा देश है जहां हर समुदाय और जाति के लोग रहते हैं। इसके विपरीत, भारत के पड़ोसी देशों में कई लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है, यही कारण है कि पिछले कई वर्षों में लाखों लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए हैं। ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है. जिसे अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है. इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे हासिल करें और इसके लिए कैसे आवेदन करें।
भारतीय नागरिकता के लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि वह अपने देश के बजाय भारत की नागरिकता क्यों लेना चाहता है। आमतौर पर लोग अपने देश में हो रहे अत्याचार और शोषण का हवाला देकर आवेदन करते हैं. लोगों को नागरिकता देने का काम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया जाता है, इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है।
अब अगर किसी को अपनी नागरिकता साबित करनी है या नागरिकता के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए कई प्रावधान हैं. 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक थे।
अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति 11 साल से भारत में रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम लोगों के लिए यह सीमा घटाकर पांच साल कर दी गई है। नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आप Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।