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NCR : गुरुग्राम में गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, सड़क पर हुई ये गलती की तो देना होगा 10 हजार जुर्माना

• LAST UPDATED : February 20, 2024

India News (इंडिया न्यूज़),Gurugram Police: गुरुग्राम की सड़कों पर वाहन चालकों को उनकी एक गलती भारी पड़ सकती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सड़क पर एंबुलेंस या फायर ट्रकों को पास नहीं देने पर यातायात पुलिस 10,000 रुपया का जुर्माना लगाएगी। DCP (ट्रैफिक), वीरेंद्र वीज ने यह भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस के जोनल अफसर इस दौरान इसका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे।

एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार का जुर्माना

DCP ने कहा कि वैसे लोग जो आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंसों और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देते हैं उन्हें ऑनलाइन चालान बिना देर किए मिल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह जुर्माना घटना के वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेजा जाएगा। बता दें कि मोटर व्हीकल ऐक्ट की धारा 194E के तहत इस अपराध के लिए 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। इससे उन लोगों को जिंदगी बचाई जा सकेगी जो गंभीर हालात में अलग-अलग अस्पतालों में एंबुलेंस के जरिए ले जाए जाते हैं।

इसी हप्ते से लागू नियम

बता दें, यहाँ ट्रैफिक पुलिस पहले से ही अंग-प्रत्यारोपण के लिए अंग को ले जाने वाले एंबुलेसों के लिए ग्रीन कॉरडोर बना चुकी है। इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए गंभीर मरीजों को विभिन्न अस्पतालों तक जाया जा सकता है। इस कॉरिडोर की वजह से कई गंभीर मरीजों की जिंदगी भी बचाई जा सकी है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बताया है यह जुर्माना इसी सप्ताह से लगाया जाएगा।

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