India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (10 मई) को आदेश दे सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए रिहाई की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसका विरोध किया है और कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को रिहा करना गलत परंपरा स्थापित करेगा। केजरीवाल की जमानत पर दोपहर 12.30 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है।
देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि वह नहीं चाहती कि चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा होते ही केजरीवाल अपना आधिकारिक काम करें। आप प्रमुख 21 मार्च से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने कई बार समन भी भेजा था। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं।
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जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल के वकील की इस दलील पर ईडी से सवाल किए कि वह जांच का मुख्य केंद्र नहीं थे और रिश्वतखोरी का सवाल बाद में उठा। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि किसी भी जांच एजेंसी के लिए यह ठीक नहीं है कि उसे एक मामले की जांच करने में दो साल लग गए। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले की सुनवाई भी उसी दिन होगी।
ईडी ने कहा, ‘किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार न हो। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं मिलती है।
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