India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Saket Gokhale: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार, 1 जून को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा कथित मानहानिकारक ट्वीट को लेकर दायर 2021 के मानहानि मामले में 50 लाख रुपये हर्जाने के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने आदेश पारित करते हुए गोखले को एक महीने के भीतर टाइम्स ऑफ इंडिया में पूर्व राजनयिक से माफी मांगने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें एक्स हैंडल पर पुरी से माफी मांगने का भी आदेश दिया, जिससे उन्होंने कथित ट्वीट पोस्ट किए थे। उच्च न्यायालय के अनुसार, गोखले के एक्स अकाउंट पर माफी वाला पोस्ट छह महीने तक बना रहना चाहिए।
जून 2021 में गोखले ने स्विटजरलैंड में पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा खरीदी गई एक खास संपत्ति का जिक्र करते हुए ट्वीट पोस्ट किए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनयिक और उनके पति, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की आय के स्रोतों पर भी आरोप लगाते हुए कई पोस्ट किए थे।
पोस्ट किए जाने के कुछ समय बाद ही पुरी ने टीएमसी नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और 5 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा। उन्होंने अदालत से उन ट्वीट को हटाने या डिलीट करने का निर्देश देने की भी मांग की थी, जिनमें उनके और उनके परिवार के खिलाफ टीएमसी नेता द्वारा “झूठे और तथ्यात्मक रूप से गलत, अपमानजनक, बदनामी और मानहानिकारक बयान या आरोप लगाए गए हैं।”
Also Read– Delhi Rain: BJP ने AAP सरकार पर कसा तंज, कहा- ’10 लाख नहीं 1 करोड़ मुआवजा दे दिल्ली सरकार’
इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को गोखले को 24 घंटे के भीतर पुरी को बदनाम करने वाले सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और राजनयिकों के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने आदेश में संशोधन की मांग करने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखा था। कथित तौर पर, पीठ ने कहा कि जबकि किसी भी नागरिक को किसी लोक सेवक की आय के स्रोतों पर टिप्पणी करने का अधिकार है, देश के कानून के अनुसार संबंधित नागरिक को अपने आरोपों को प्रकाशित करने से पहले व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए या मामले के बारे में अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
Also Read Litchi Ice Cream: क्या आपने कभी खाई है टेस्टी लिची आइसक्रीम, जानिए इसकी आसान रेसिपी
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…