India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Swati Maliwal Case: अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी। उन पर 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। विशेषज्ञों की सलाह पर, अदालत ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाई और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए निर्देश दिया।
इस दिन हुए थे गिरफ्तार
कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद, शुक्रवार को अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण कुमार की हिरासत को एक दिन के लिए बढ़ा दिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, और इसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
Swati Maliwal Case: लगाए गए आरोप
16 मई को भीषण कुमार के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने आपराधिक धमकी दी, महिला को निर्वस्त्र करने का इरादा रखते हुए हमला किया, अपराधिक बल का प्रयोग किया और गैर इरादतन हत्या का प्रयास किया।
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