होम / Arvind Kejriwal in Tihar: केजरीवाल को कोर्ट से लगा एक और बड़ा झटका, 7 मई तक रहना होगा जेल में

Arvind Kejriwal in Tihar: केजरीवाल को कोर्ट से लगा एक और बड़ा झटका, 7 मई तक रहना होगा जेल में

• LAST UPDATED : April 23, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal in Tihar: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले अदालत ने केजरीवाल को 1 से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिर अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। हम आपको बता दें की इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के साथ ही इसी मामले में कविता की न्यायिक हिरासत भी कोर्ट ने 7 मई तक बढ़ा दी है।

Arvind Kejriwal in Tihar: सुनवाई होगी अब 29 अप्रैल को

सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्विंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एस वी राजू ने कहा कि केजरीवाल जवाब देते समय टालमटोल कर रहे हैं। हिरासत में पूछताछ के दौरान उन्होंने कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। हम आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल के शुगर स्तर में वृद्धि के समय, इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने 22 अप्रैल को एम्स के डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाने का आदेश जारी किया था। मंगलवार को तिहाड़ जेल प्रशासन ने सूचित किया कि सोमवार शाम को इंसुलिन का उपयोग किया गया। अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया कि इंसुलिन की खुराक में दो यूनिट दी गई।

Arvind Kejriwal in Tihar: पहले भी खारिज हो चुकी है याचिका

9 अप्रैल को, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की एक याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में भेजे जाने के खिलाफ आपत्ति दर्ज की थी। कोर्ट ने इस बात पर कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का अवसर दिया गया था, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सके। याचिका दायर करते समय, केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की विवादितता पर ध्यान केंद्रित किया और बार-बार समन भेजने के बावजूद उन्हें ईडी के सामने पेश नहीं किया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच और रिमांड का निर्धारण कानून के तहत होता है, चुनाव की टाइमिंग के अनुसार नहीं। इसके बाद, केजरीवाल ने 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की थी।

Read More:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox