India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल में इंसुलिन की मांग को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार 22 अप्रैल को होगा और उसी दिन फैसला सुनाया जाएगा।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ईडी ने कहा कि AIIMS के डॉक्टरों को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है। ईडी को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को खाने को जेल में तीन बार चेक किया जाता है, उसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है।
केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को पूछना चाहिए कि ईडी को केजरीवाल के खाने का डिटेल किस प्राधिकरण के तहत दिया जा रहा है। इस पर जेल प्राधिकरण ने कहा कि जब केजरीवाल जेल में आए थे तो वह इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में बंद कर दिया था।
जेल अथॉरिटी ने आगे कहा कि केजरीवाल को घर का बना खाना देने में यह शर्त नहीं थी कि वह फल या कुछ और खाएं। दरअसल, वह डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से भी राय मिली है। इसके मुताबिक उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। जेल मैनुअल के मुताबिक, कैदी को घर का बना खाना तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कोर्ट की विशेष इजाजत न हो। हमारा सुझाव है कि घर का बना खाना एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सुझाव देना होगा कि घर का बना खाना जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं दिया जाना चाहिए।
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इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलावों के कारण इंसुलिन के लिए मेरे आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता। जेल अथॉरिटी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा हैं। जेल अथॉरिटी ने कोर्ट को बताया कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की सेहत पर नजर नहीं रखी जा रही है।
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