India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal Interim Bail Live Update: दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ईडी द्वारा हुई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे चुनाव प्रचार के संदर्भ में विचार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला सुना दिया है, और उन्हें अंतरिम जमानत दी है।
CM केजरीवाल ने कहा, मैं तानाशाही के खिलाफ तन, मन, धन से लड़ाई कर रहा हूं, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे।
तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश को तानाशाही से बाचाना है। 140 करोड़ लोगों को लड़ना होगा। देश के करोड़ो लोगों ने मुझे आशिर्वाद भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों का सुक्रिया करना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूं। हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस जा रहे हैं
सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल के लिए अपनी बेटी के साथ हो गई रवाना।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश की कॉपी तिहाड़ जेल पहुंच गई है। इस आदेश के प्राप्त होते ही, केजरीवाल की रिहाई की प्रक्रिया जेल में शुरू हो जाएगी।
आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ही तिहाड़ जेल से रिहा किया जाने की संभावना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज़ नीति मामले में अंतरिम जमानत दी थी। उनकी पत्नी सुनीता, बेटी के साथ अब तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गई हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने आज पत्रकारों को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलना “कम से कम एक चमत्कार से कम नहीं है”। मिस्टर केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अंतरिम जमानत केवल 1 जून तक ही मान्य होने के कारण 2 जून को जेल प्राधिकरणों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। मतगणना 4 जून को होगी।
आप नेता आतिशी ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित किया है कि सचाई जीती है, लोकतंत्र जीता है, और देश का संविधान भी जीता है। हमारे संविधान को जब भी खतरा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे संरक्षित करने के लिए आया है। आज भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरविंद केजरीवाल को चुनावी प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने का देश की लोकतंत्र को संरक्षित करेगा।
दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। उन्होंने कहा, ‘आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वालों को एक किरण आशा दी है। हमारी पार्टी, दिल्ली के लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं।”
10 May 2024, 3:07PM
आप नेता नील गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देने पर कहा, “यह एक बड़ा दिन है, न केवल आप और उसके कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि हर भारतीय के लिए जो राष्ट्र, लोकतंत्र और संविधान से प्यार करता है। जब भी लोकतंत्र और संविधान को खतरा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फैसले लिए हैं।”
10 May 2024, 3:02PM
राघव चड्ढा ने कहा कि हर देशवासी की आंखें खुशी से नम हैं, क्योंकि उनके भाई, उनके बेटे, अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर आ रहे हैं। वे आज शाम को जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल को छूट मिलेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। “इंकलाब ज़िंदाबाद, अरविंद केजरीवाल ज़िंदाबाद!”
10 May 2024, 2:59PM
आप नेता संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद केजरीवाल पर फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि “सच को हारा नहीं जा सकता।”
10 May 2024, 2:45PM
दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम हेड देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर कहा, “हमें कहते आ रहे हैं कि भाजपा और उसके नेताओं ने लोकतंत्र की संस्थाओं को बंदी बना दिया है। इसके कारण, बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करता हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल को (अंतरिम) जमानत देने का निर्णय लिया गया है। यह लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत करेगा।”
10 May 2024, 2:45PM
वकील शादान फारासत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बोलते हुए कहा, “अदालत ने मौखिक आदेश घोषित किया है और उस आदेश में, अदालत ने इसकी अंतिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी है जो 2 जून तक सक्रिय रहेगी। प्रचार में कोई प्रतिबंध नहीं है। हम आज ही इस राहत के लिए प्रयास करेंगे।”
न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता से मिलकर एक बेंच ने मामला सुनाया। ए.एम. सिंघवी अरविंद केजरीवाल की ओर से तर्क रख रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा, “21 दिन इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए।” एसजी मेहता की अनुरोध पर, न्यायाधीश खन्ना ने पुष्य दिन, जून 2, को दिल्ली के मुख्यमंत्री को सरेंडर करने की पुष्टि की।
10 May, 2:17PM
सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविन्द केजरीवाल को बड़ी राहत की बात सुनाई है। कोर्ट ने उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर सुनवाई दोपहर दो बजे से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी।
केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है, और इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी ने भारत सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पर कहा कि सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। वहीं, कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर रोक लगा दी गई है। इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी बीजेपी के हित में काम कर रही है।
हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया था। उन्होंने गिरफ्तारी के समय को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने तब उन्हें समन न देने का आरोप लगाया और ईडी के पास यह अंतिम विकल्प कहा था। अदालत ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका दायर की।
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