India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: कोर्ट में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला मामले में आरोपिती एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल के बारे में चर्चा चल रही है। इस मामले में, ईडी द्वारा किए गए अरबों रुपये के गोलमाल के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। यह चुनौती के बाद आज 7 मई को कोर्ट में विचार-विमर्श हुआ, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। अब, यह अपेक्षित है कि 10 मई को इस मामले में निर्णय आ सके।
10 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के मामले पर फैसला करने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गई जानकारी के अनुसार, यह फैसला शुक्रवार को हो सकता है। इस मामले में, अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी का मुकाबला किया है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चुनौती दी है।
अरविंद केजरीवाल के मामले में अदालत की सुनवाई के दौरान तीन दिनों तक बहस हुई। इस दौरान, उनके वकीलों ने दो दिनों तक अपने दावों को पेश किया, जबकि एक दिन ईडी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने इस समय में यह मान्यता दी कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव में पांच साल में एक बार ही लगातार प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रस्ताव के तहत, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना है, जिससे वे चुनाव प्रचार कार्यों में शामिल हो सकते हैं।
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