India News Delhi (इंडिया न्यूज़) Delhi Crime: दिल्ली के अलीपुर इलाके में सीवर की सफाई करते टाइम जहरीली गैस की वजह से एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। इस मामले में प्रशांत विहार पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 337 और 304 ए के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस का कहना है कि मृतक जिस कंपनी के तहत यहां काम कर रहा था, उसके राजपाल, गुरदीप और अमित दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीवर लाइन में उतरते समय दो कर्मचारियों को जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। रोहिणी सेक्टर 10 स्थित डी मॉल परिसर में सीवर की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से दो सफाई कर्मचारी बेहोश हो गए। दोनों को बाहर निकालकर अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, 1 को मृत घोषित कर दिया। दूसरे की हालत गंभीर है। मृतक की पहचान 31 वर्षीय हरेकृष्ण के रूप में हुई है। वह अपने परिवार के साथ सुल्तानपुरी पी-1 ब्लॉक में रहता था। परिवार में पत्नी मनीषा, एक साल की बेटी और दो भाई हैं।
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सीवर की सफाई सिर्फ वही कंपनियां और ठेकेदार कर सकते हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड से अधिकृत हों। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने नियम बनाए हैं। जानकारी के अभाव में ऐसे मामले सामने आते हैं। ठेकेदार भी बिना सुरक्षा उपकरणों के श्रमिकों को सीवर की सफाई में लगा रहे हैं। सीवर से कई तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे कई बार सांस लेना दूभर हो जाता है और श्रमिकों का दम घुटने लगता है। जरूरी है कि नियमों का सख्ती से पालन हो। ऐसी कंपनियों और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की जरूरत है, जो सुरक्षा उपायों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। बड़ी परियोजनाओं में कई उप कंपनियां और ठेकेदार शामिल हैं। इसके साथ ही काम कराने वालों पर भी कार्रवाई की जरूरत है। पैसे बचाने के चक्कर में ये लोग सुरक्षा उपकरणों की भी अनदेखी करते हैं।
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