India News Delhi(इंडिया न्यूज़), Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को फायर सेफ्टी नॉर्म्स के उल्लंघन में चल रहे कोचिंग सेंटर को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। यह निर्देश जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रवींदर डुडेजा की बेंच ने जारी किया। इससे पहले, बेंच ने वकीलों की एक टीम को मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। उन्होंने प्राधिकारियों से परिसर के बाहर स्थापित बिजली के उपकरणों को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए भी कहा, जो जनता के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकते हैं।
हाईकोर्ट ने क्षेत्र में कई कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर दायर कई याचिकाओं पर आदेश जारी किया है। इन याचिकाओं में एक कोचिंग सेंटर में जून 2023 में आग लगने के बाद हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किया गया एक मामला भी शामिल है। न्याय मित्र गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि निरीक्षण अप्रैल में दो मौकों पर किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षणों से पता चला कि एमसीडी ने जिन कुछ कोचिंग सेंटर को बंद करने का दावा किया था, वे अभी भी एक नए प्रबंधन के तहत या नाम से चल रहे हैं।
नारायण ने बताया कि ये परिसर अग्नि सुरक्षा की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहे हैं और एक मामले में, एंट्री गेट पर ही बिजली का एक बोर्ड लगा पाया गया, जिससे आग लगने की स्थिति में रस्ते पर परेशानी हो सकती है। अदालत ने अग्नि सुरक्षा क्राइटेरिया का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद करने के अदालत के पहले के निर्देश के बावजूद ऐसे कोचिंग सेंटर पर ध्यान देने में विफल रहने के लिए एमसीडी की खिंचाई की और उसे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा, ‘‘न्यायमित्र वह काम कर रहे हैं जो MCD को करना चाहिए। ये गड़बड़ी आपने की है। आप पहचान की गई सभी चार संपत्तियों को बंद करें।’’
HC ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि MCD को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए और परिसर को सील किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सीलिंग निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन किए गए हैं। यह निर्देश उन्होंने उन सभी कोचिंग सेंटरों के लिए जारी किया है, जो दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 और अन्य लागू नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने पहले भी कहा था कि अग्नि सुरक्षा को लेकर सभी सेंटरों को सख्ती से पालन करना होगा।
इस निर्देश के अनुसार, एमसीडी, डीडीए, और दिल्ली अग्निशमन सेवा से गैर-अनुपालन वाले कोचिंग सेंटरों की पहचान करने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक नया सर्वे किया जाएगा। पिछले साल हाईकोर्ट ने एक मामला शुरू किया था जब मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने का घटना हुआ था। इसके दौरान, छात्रों को रस्सियों का उपयोग करके इमारत से बाहर निकलने की रिपोर्टें आई थीं।
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