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Excise policy: BRS नेता के. कविता को बड़ा झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई

• LAST UPDATED : July 5, 2024

India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Excise policy: राष्ट्रीय राजधानी में शराब नीति बनाने और लागू करने में कथित घोटालों के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में शहर की एक अदालत ने शुक्रवार, 5 जुलाई को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी।

के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ी

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने के. कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी, जब उन्हें अदालत द्वारा पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया।

कविता वर्तमान में कथित शराब नीति “घोटाले” के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। अदालत ने 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी।

कविता को सबसे पहले ईडी ने 15 मार्च को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

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क्या हैं आरोप?

केंद्रीय एजेंसियों के आरोपों के अनुसार, रिश्वत के बदले लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली शराब नीति 2021-22 में बदलाव किया गया था। केंद्रीय एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि कविता एक सह-साजिशकर्ता और “साउथ ग्रुप” की एक प्रमुख सदस्य और शराब नीति “घोटाले” की लाभार्थी थी और अपराध की आय सीधे उसके पास जा रही थी।

कविता के अलावा केजरीवाल और सिसौदिया भी शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कविता के अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी उत्पाद नीति से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किया गया है और वे भी वर्तमान में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करने वाली कविता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह प्रथम दृष्टया उत्पाद शुल्क नीति के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।

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