India News Delhi (इंडिया न्यूज), New Traffic Rule: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के बारे में सही जानकारी नहीं है। 1 सितंबर 2019 को पूरे देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में ट्रैफिक चालान में काफी इजाफा हुआ है।
रोजाना वाहन चालकों को हजारों रुपये के चालान का सामना करना पड़ रहा है। खासकर गाड़ी ड्राइव करते समय, जब आपके हाथ में मोबाइल फोन हो, और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं, तो भी चालान काटा जा रहा है। ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस 5000 से 10000 रुपये तक का चालान कट रही है और साथ ही 90 दिन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर देती है।
पिछले शनिवार, नोएडा क्षेत्र में कार्यरत संदीप शर्मा दिल्ली से गाजियाबाद की ओर अपनी यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उनकी कार अक्षरधाम मंदिर के पास पहुंची, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उनकी कार को रोक लिया। कार को रोकने के बाद, ट्रैफिक पुलिस ने संदीप शर्मा से ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की। इस पर शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के जवान से पूछा कि उन्हें क्यों रोका गया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उत्तर दिया कि उन्होंने गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन रखा है, इसलिए उन्हें 5000 रुपये का चालान कटा गया है और उनका ड्राइविंग लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रैफिक नियमों का पालन करते समय, गाड़ी चलाते हुए दोनों हाथ फ्री रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हाथ में मोबाइल फोन रखना और इस्तेमाल करना, विशेष रूप से जब वाहन चलाते समय, एक बड़ा जुर्माना के रूप में शामिल है। नेविगेशन या किसी अन्य कार्य के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर भी चालान काटा जा सकता है। अगर किसी का फोन बार-बार बज रहा है और आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो भी उसे हाथ में न रखने की सलाह दी जाती है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यहां तक कि फोन को हाथ में रखने पर भी चालान काटा जा सकता है, हालांकि इसके बारे में अधिनियम में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। इसलिए, इस बारे में स्थानीय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत, वाहन चलाते समय हाथों को मुक्त रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए नियमों के अनुसार, गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार का सामान, जैसे खाने का सामान, कागज, कलम, या अन्य कोई भी वस्तु, आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए। यदि आपको ऐसे सामान के साथ वाहन चलाते हुए देखा गया, तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जा सकता है। हालांकि, अधिकांश राज्यों की मोटर व्हीकल एक्ट में ब्लूटूथ हेडफोंस को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना मना है। धारा 184 (सी) के तहत, किसी भी व्यक्ति को वाहन चलाते या सवारी करते समय हाथ में मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। यह संशोधन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 67 में किया गया है। अब गाड़ी चलाते समय हाथ साफ और फ्री रखना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के सामान को हाथ में न रखना, न कुछ खाने की अनुमति होगी। हालांकि, आप नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं।
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