Delhi

Swati Maliwal Row: बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने की खारिज

India News Delhi (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Row: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार, 7 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें आप संयोजक के आवास के अंदर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह कुमार की दूसरी नियमित जमानत याचिका है जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। उनकी पहली जमानत अर्जी 27 मई को दाखिल की गई थी।

14 जून को अदालत में पेश किया जाएगा

बिभव कुमार की जमानत याचिका आम आदमी पार्टी (आप) के कानूनी सेल के प्रमुख वकील संजीव नासियार ने दायर की थी। 31 मई को दिल्ली की तिज हजारी अदालत ने मालीवाल पर कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बिभव को स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोप में 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 14 जून को उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने मामले की उचित जांच के लिए कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, जांच में हस्तक्षेप करने और किसी भी गवाह को धमकी देने की स्थिति में है। 28 मई को, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया और पासवर्ड साझा करने से इनकार कर दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज पर एक फोरेंसिक विशेषज्ञ से एक अंतरिम रिपोर्ट मिली है। आरोपी को उस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा गया है जहां डीवीआर था। वह वहां 20 मिनट तक रुके रहे. एपीपी ने तर्क दिया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है।

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FIR में स्वाति मालीवाल ने आरोप क्या लगाया?

अपनी एफआईआर में पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गईं तो बिभव कुमार ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारा, उनकी छाती और पेट पर लातें मारीं और “पूरी ताकत से” मारा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षण के अनुसार, स्वाति मालीवाल के शरीर पर कई चोटें थीं, जिसमें उनके बाएं पैर और आंख के नीचे उनका दाहिना गाल भी शामिल था।

हमले के बाद, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर पीड़िता को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में उन्हें “खलनायक” और कुमार को “नायक” बनाने की कोशिश की गई थी।

मालीवाल ने एएनआई से कहा, ”मैं अरविंद केजरीवाल के व्यवहार से बहुत आहत और दुखी हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार सदमे में है क्योंकि मैं 2006 से काम कर रहा हूं। मैं तब से काम कर रहा हूं जब मेरे पास कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं थी। तब दोनों राज्यों में कोई सरकार नहीं थी। मैं तब से जुनून, निस्वार्थता और ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूं।

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Ankul Kumar

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