India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal In Tihar: शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी और इंसुलिन के प्रयोग से जुड़ा विवाद तेज़ी से बढ़ता जा रहा है| इस वजह से आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच तीव्र वाद-विवाद हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल के जेल में रहते समय उनका शुगर स्तर लगातार बढ़ रहा था, जिससे उन्हें इंसुलिन दी गई। यह उनके जेल में आने के बाद पहली बार हुआ। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को सोमवार शाम को इंसुलिन दी गई थी, जिसकी सलाह डॉक्टरों ने दी थी। इंसुलिन को लेकर यह फैसला केवल जरूरत के हिसाब से हुआ था।
AAP के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन न दिए जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। पार्टी के समर्थक तिहाड़ के बाहर इंसुलिन की खुराक लेकर जेल प्रशासन के खिलाफ संदेशिक प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हो गए थे। AAP नेताओं ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से केजरीवाल को इंसुलिन प्रदान करने की मांग की थी।
तिहाड़ जेल के सूत्रों के अनुसार, एक एम्स के वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केजरीवाल को बात कराई गयी। चालीस मिनट के बाद, डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि कोई गंभीर समस्या नहीं है और उन्हें अपनी दवाओं का सेवन जारी रखने की सलाह दी।
हम आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल की अनुरोध पर, तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीसी के माध्यम से डॉक्टर के साथ केजरीवाल की परामर्श किया। इस बारे में जानकारी के अलावा, एमओ और आरएमओ भी उपस्थित थे। डॉक्टर ने उनका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखा और उनके आहार और दवाओं का विवरण भी लिया। इस दौरान, न तो केजरीवाल ने इंसुलिन की बहस की और न ही डॉक्टर ने उन्हें इसका सुझाव दिया।
ईडी ने अपने दावों में कहा कि केजरीवाल जेल में हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खा रहे हैं, जैसे कि मिठाई, लड्डू, केले, आम, फ्रूट चाट, तला हुआ भोजन, नमकीन, भुजिया, मीठी चाय, आलू-पूड़ी और अचार। हम आपको बता दें कि 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद, केजरीवाल को 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहने के आदेश दिए गए हैं। ईडी ने उन्हें बचाने के लिए कई समन जारी किए थे, लेकिन वे किसी समन पर नहीं पहुंचे। समय से पहले, वे ईडी की कस्टडी में रहे थे, और फिर उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब, उन्हें 23 अप्रैल तक हिरासत में रहना होगा। उनकी याचिका की सुनवाई 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
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