India News (इंडिया न्यूज़),Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में ACP को जज को ठीक से सैल्यूट न करना महंगा पड़ गया। अब जिला अदालत ने पुलिस कमिश्नर को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिया है।
दरअसल, 8 फरवरी को ACP नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को कोर्ट में पेश करने पहुंचे थे। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने जज को दो उंगलियों से सैल्यूट किया। जब कोर्ट ने एसीपी से इस तरह से सैल्यूट करना सीखने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 तरह से सैल्यूट करना सीखा है।
कोर्ट के पूछने पर ACP ने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिसकी वजह से वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके। इसके बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम 1934 का हवाला देते हुए कहा कि वर्दी में प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी भी अदालत में प्रवेश करते समय या जब ऐसी अदालत चल रही हो, तो अदालत को सलाम करेगा। भले ही उस समय ऐसी अदालत की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल से अवगत कराकर उचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे।