Car Modification: इन दिनों भारत में एसयूवी कार का जबरदस्त क्रेज है। इन कारों को पसंद किये जाने की वजह इनका लुक है। इसके साथ ही कुछ लोग कारों के इतने अधिक शौकीन होते हैं, कि कंपनी की बनाई कार भी मॉडिफाइड कराते है। पर उन्हे नहीं पता होता की ये मॉडिफिकेशन भारी पड़ सकता है। इसके बदले उनको जुर्माना देना पड़ेगा है। दरअसल इस समय कश्मीर में एक थार मालिक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।
आपको बता दे श्रीनगर के रहने वाले आदिल फारुख के पास महिंद्रा थार कार है। जिसका उन्होंने मॉडिफिकेशन करा कर लुक चेंज करा दिया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए, श्रीनगर ट्रैफिक कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 52 के तहत सजा दी है, इसके साथ ही RTO श्रीनगर को कार में करवाए गए सारे मॉडिफिकेशन को हटवाने का निर्देश भी दे दिए हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार कार मालिक ने एक पुरानी थार को खरीदकर मॉडिफाइड करवा लिया था. जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 52 का सीधा सा उल्लंघन है। इसके अलावा इस कार में सायरन, हार्ड टॉप, बड़े पहिये, एलईडी लाइट्स लगवा रखी थी, जो पूरी तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन था।
ऐसे हुई कोर्ट की कार्रवाई
बता दे महिंद्रा थार कार के मालिक आदिल फारुख भट्ट के खिलाफ फैसला सुनाते हुए श्रीनगर एडिशनल स्पेशल मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट शब्बीर अहमद मालिक ने कहा, कि कार मालिक पहले किसी मामले में दोषी नहीं मिला है। इसलिए कार मालिक को प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर एक्ट का लाभ दिया जाता है। जिसके तहत कार मालिक को छह माह की जेल या 2 लाख रूपये का जुर्माना देने के साथ-साथ 2 साल तक शांति और अच्छा व्यवहार करना होगा। ऐसा करने से कार मालिक जेल में जाने से बच सकेगा।
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